मंडला। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर सतत नजर रखते हुए उन्हें अनिवार्य रूप से क्वारेंटाईन कराया जाए। जिम्मेदार अधिकारी आवंटित क्षेत्रों का सतत भ्रमण करते हुए कोरोना नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जोनल अधिकारियों की बैठक में दिए। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर मीना मसराम, समस्त एसडीएम सहित कोरोना नियंत्रण के लिए नियुक्त जोनल अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर उनके सेम्पल तथा क्वारेंटाईन के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन संबंधित सीईओ जनपद पंचायत, एसडीएम तथा जिला मुख्यालय में प्रस्तुत करें। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम क्वारेंटाईन अथवा संस्थागत क्वारेंटाईन में रखा जाए तथा उनके मोबाईल में सार्थक एप्प इंस्टॉल कराया जाए। जिनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार कोरोना जांच के लिए सेम्पल लिया जाएगा। सेंपल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने तक संबंधित व्यक्ति को क्वारेंटाईन में ही रखा जाए। क्वारेंटाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध 2 हजार रुपए के जुमार्ना के साथ-साथ डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत् कार्यवाही की जाए। ऐसे व्यक्ति जिनके सेम्पल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं उन्हें संस्थागत क्वारेंटाईन कराना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जोनल अधिकारियों से कहा कि वे प्रोटोकॉल अनुसार सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए पूरी क्षमता से कोरोना नियंत्रण के लिए कार्य करें। जोनल अधिकारी स्वयं मॉस्क लगाएं तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें और क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जनसामान्य को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। जोनल अधिकारी आवंटित पंचायतों का सप्ताह में कम से कम एक बार भ्रमण अवश्य करें। कोरोना मरीज मिलने वाले क्षेत्र के जोनल अधिकारी उस क्षेत्र में तत्काल पहुंचकर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराऐंगे।
शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के मुख्यालय से नदारत रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहते हुए एक सप्ताह में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।
जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बाहर से आए प्रत्येक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, सेम्पलिंग तथा उन्हें क्वारेंटाईन किए जाने के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया है कि जिले की किसी भी पंचायत में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना अनिवार्यत: संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दी जाए एवं बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम क्वारंटाइन अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाए। संबंधित पंचायत के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य गण, सचिव, पटवारी, पीसीओ एवं ग्राम कोटवार की जिम्मेवारी होगी कि वे बाहर से आए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा क्वारंटाइन कराएं।
क्वारंटाइन में रखे गए व्यक्तियों के द्वारा यदि क्वारंटाइन का पालन नहीं किया जा रहा है तो उक्त समिति के द्वारा दो हजार रुपए की चालानी कार्यवाही भी की जाए साथ ही ऐसे लोगों के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत उस क्षेत्र के इंसीडेंट कमांडर जो कि जिले में सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी नामांकित किए गए हैं, को सूचना दी जाए ताकि वे नियमानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत बाहर से आए व्यक्तियों का सतत स्वास्थ्य परीक्षण एवं निगरानी करें तथा नियमानुसार सेम्पलिंग आदि की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक दिवस ग्राम पंचायत में बाहर से आए व्यक्ति के स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी सूची कंपाईल कर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध करायें।