भोपाल। प्रदेश में सरकारी या निजी भूमि से खनिज परिवहन से पहले अब रायल्टी के बराबर राशि जमा कराना होगा इसके लिए राज्य सरकार गौण खनिज नियमों में संशोधन करने जा रही है। इन प्रस्तावों पर मंत्रालय में हुई कैबिनेट में चर्चा की गई। भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वालों की विधवा महिलाओ को पेंशन दिए जाने के मसले पर वित्त विभाग की आपत्ति को दरकिनार रख हर माह एक हजार रुपए पेंशन देने के निर्णय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकृति दे दी। यह सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन के अतिरिक्त होगी। इससे 4474 विधवा महिलाओं को फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों में संशोधन कर एकरूपता लाने पर भी चर्चा की गई। अभी तक शासकीय भूमि से प्राप्त होने वाले ऐसे खनिज की परिवहन अनुज्ञा जारी करने से पहले रायल्टी से दोगुनी के बराबर राशि जमा करना होता था। निजी भूमि से खनिज परिवहन के लिए रायल्टी के बराबर राशि जमा करने का प्रावधान था अब सरकारी और निजी दोनों प्रकार की भूमियों पर खनिज परिवहन से पहले रायल्टी के बराबर राशि जमा करना होगा। कैबिनेट में मेडिकोलीगल संस्थान के अधिकारियों को सातवें वेतनमान और ग्रेड वेतन को सम्मिलित करने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में गैस पीड़ित विधवा महिलाओं की पेंशन फिर शुरू करने पर विचार किया गया। दिसंबर 2019 से गैस पीड़ित विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही है। गैस पीड़ित संगठनों ने इसको लेकर आंदोलन किए थे।
इन मुद्दों पर भी चर्चा
विधि अधिकरण में अस्थाई भृत्य के पदों को निरंतर रखने और हुडको द्वारा लिए गए लोन, भुगतान और मोरेटोरियम में शासकीय गारंटी की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इंदौर में समाचार पत्रों को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई जमीन पर वर्तमान में संचालित समाचार पत्रों को वर्ष 2007 की दर से ही जमीन दिए जाने का भी निर्णय कैबिनेट ने लिया। इसके अलावा खाद्य विभाग में दमोह में पदस्थ तत्कालीन जिला आपूर्ति अधिकारी एके जैन को विशेष न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने के फलस्वरूप देय संपूर्ण पेंशन वापस लिए जाने विजयपुर पश्चिम वन मंडल श्योपुर के तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी आरएन शर्मा की विभागीय जांच शुरू करने, तथ्यांक प्रशासक संचालनालय कोष एवं लेखा त्रिवेणी शंकर मिश्रा के मेडिकल बिलों की मंजूरी देने पर भी चर्चा की गई।