भोपाल। चालू हो रहे शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय किसी भी तरह की फीस नहीं बढ़ा सकें गे। यदि किसी विद्यालय ने पालकोें से अधिक फीस वसूल भी कर ली है तो उन्हें अधिक वसूल की गई राशि को आगामी महीनों में देय फीस में उसका समायोजन करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को इस संबंध में फरमान जारी किया है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर और इससे उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयके अनुक्रम में अब स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में निजी विद्यालयों की फीस के लिए निर्देश जारी किए है। ये निर्देश सभी सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से जारी होंगे। आगामी आदेश तक  गैर अनुदान प्राप्त  अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कन्य कोई फीस छात्रों, अभिभावकों से वसूल नहीं की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 21-22 में  आगामी आदेश तक कोई फीस वृद्धि नहीं की जा सकेगी। अशासकीय विद्यालयों के द्वारा फीस वृद्धि के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 29 जून को जारी आदेश को निष्प्रभावी कर दिया गया है।

पेरेंट्स को मिलेगी राहत
भोपाल के जवाहर लाल नेहरु स्कूल ने इस साल फीस वृद्धि कर दी थी। बाद में थोड़ी फीस कम कर दी लेकिन बढ़ाई हुई मूल वृद्धि कम नहीं की। अब ऐसे सभी मामलों में पालकों की शिकायत पर बढ़ी हुई राशि जो वसूली गई है उसे अगली देय फीस की राशि से समायोजित किया जा सकेगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन करना होगा। जांच के बाद ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। विद्यार्थियों से ज्यादा वसूली गई राशि उनकी अगली फीस से समायोजित हो जाएगी।

इंदौर कलेक्टर का आदेश: ट्यूशन शुल्क के साथ अन्य शुल्क लेने पर होगी कार्यवाही
इंदौर कलेक्टर ने निजी स्कूलों के लिए फरमान जारी कर कहा है कि ट्यूशन फीस के साथ अन्य फीस की वसूली नहीं करे। ऐसा करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। संपूर्ण इंदौर जिले की सीमा में कोविड पेंडमिक समाप्त घोषित होने तक निजी विद्यालय सामान्य स्थ्तिि में संचालित होने तक सत्र 21-22 के लिए केवल ट्यूशन शुल्क ही ले सकेंगे। इसके अलावा रीडिंग शुल्क, गेम्स, पुस्तकालय, लेबोरेटरी,कम्प्यूटर, प्रयोगिक, परीक्षा शुल्क ( जब तक परीक्षा संचालित नहीं होती है ) तथा विभिन्न प्रकार के शुल्क अलग से नहीं ले सकेंगे ना ही ट्यूशन शुल्क के साथ जोड़कर लेंगे।

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