ग्वालियर। भिण्ड जिले के अटेर थाना पुलिस ने संस्था द्वारा ग्राम परा व खरिका में संचालित की जा रही उचित मूल्य दुकानों को नियमित रुप से तथा निर्धारित समय तक नहीं खोलने और उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण नहीं किए जाने के चलते ईसी एक्ट की धारा 3/7 के तहत दो अलग-अलग अपराध दर्ज किए है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निशांत पाण्डेय न आज यहां बताया कि अटेर की सहकारी विपणन संस्था के सचिव अजय शर्मा के विरुद्ध ग्राम परा की शासकीय उचित मूल्य दुकान को बंद रखने और उपभोक्ताओं को पूरा खाद्यान्न नहीं दिए जाने की शिकायतों व निरीक्षण में मिली गडबडियों पर उक्त अपराध दर्ज कराया गया है, जबकि ग्राम खरिका की उचित मूल्य दुकान के संचालक रायसिंह जादौन सचिव ब्रहमदेव यादव विक्रेता सेवा सहकारी संस्था खरिका के खिलाफ निरीक्षण के दौरान दुकान बंद मिलने एवं विक्रेता द्वारा तीन माह से खाद्यान्न नहीं बांटे जाने के चलते आपराधिक प्रकरण की कायमी अटेर थाने में कराई गई है।
