भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह का चुनाव रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उनका निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाले सभी लाभ औऱ सुविधाओं से वंचित करने के निर्देश बी दिए हैं।
हाई कोर्ट की जस्टिस नंदिता दुबे ने ये फैसला देते हुए पिछले विधानसभा चुनाव (2018) में निर्वाचन प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए टीकमगढ़ जिले की तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उन्हें भविष्य में चुनाव के जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं देने को भी कहा है।
हाई कोर्ट ने ये आदेश 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल लोधी के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। चंदा सिंह ने विधायक के रूप में लोधी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट में चंदा सिंह की ओर से एडवोकेट राजमणि मिश्रा ने पैरवी की।