ग्वालियर | ग्वालियर जिले में स्थित सभी होटल, धर्मशाला व लॉज में ठहरने वाले विदेशी यात्रियों सहित अस्थायी व स्थायी रूप से निवासरत व्यक्तियों एवं कर्मचारियों की जानकारी आईडी प्रूफ के साथ निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पुलिस थाने में तत्काल व अनिवार्यत: पहुँचानी होगी। यह जानकारी भेजने की जिम्मेदारी संबंधित होटल, धर्मशाला व लॉज के संचालक व मालिकों की होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। 
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ग्वालियर जिले की परिधि के भीतर स्थित मकान व दुकान मालिकों को भी अपने मकान व दुकान में रहने वाले किराएदार, कर्मचारी व विदेश से आए मेहमानों की सूचना पुलिस को निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी। इसी तरह जिले में स्थित सभी विश्वविद्यालय एवं उनके अधीनस्थ महाविद्यालयों में अध्ययनरत बाहरी विद्यार्थियों की जानकारी, फोटो और स्थायी व अस्थायी पते के साथ संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले में स्थित सरकारी, अर्द्धशासकीय एवं निजी रूप से संचालित प्राइवेट हॉस्टल संचालकों को उनके यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों की जानकारी मय आईकार्ड की छायाप्रति के पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 10 दिन के भीतर संबंधित पुलिस थाने में अनिवार्यत: देनी होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर इस आशय का आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा। साथ ही यह आदेश दो माह की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। ज्ञात हो पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन के जरिए ध्यान आकर्षित किया था कि कभी-कभी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद बाहर से आए यात्री, विदेशी मेहमान, किराएदार, घरेलू नौकर व बाहरी छात्र-छात्राएँ गायब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई में बाधा आती है। इससे बचने के लिये पते सहित यह जानकारी उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।