शहडोल, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बुढार द्वारा पिता की हत्या के मामले में आरोपित पुत्र को आजीवन कारावास सहित 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी 47 वर्षीय शेर सिंह गोंड पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम खरला, बनियान टोला चौकी केशवाही को न्यायालय ने यह सजा सुनाई है. संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन), नवीन कुमार वर्मा ने सोमवार को बताया कि शासन की ओर से मामले में राजकुमार रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की. एडीपीओ मनोज कुमार पनिका और कुबेन्द्र शाह ठाकुर ने सहयोग दिया है.

30 अक्टूबर 2021 को मामले की रिपोर्ट बुढ़ार थाना में दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता चिंतामणि सिंह गोंड, निवासी ग्राम खरला (बनियान टोला) ने बताया कि बीते 29 अक्टूबर की रात 9:00 बजे मेरे रिश्ते का चचेरा भाई शेर सिंह घर में अपनी भाभी नानबाई और भतीजा पुष्पे)न्द्रा सिंह से घरेलू बातों को लेकर झगड़ा कर रहा था. शेर सिंह के भाई श्रवण सिंह गोंड ने उसे घर में बंद करके सकरी लगा दी थी.

हो-हल्लाघ सुनकर उसके पिता रामस्व्रूप गोंड बीच-बचाव करने उसके घर आए तो शेर सिंह पिता से भी झगड़ा करने लगा और बोला कि सकरी खोल दो नहीं तो तुमको मारूंगा. आरोपी अपने हाथ में धान खोने वाली कुडेली (जो एक तरफ से मुड़ी) लेकर छत से कूदकर नीचे आ गया और पिता को बोला कि तूने सकरी क्योंा नहीं खोला और इतना कहते हुए कुडेली से पिता रामस्वछरूप के सिर में दो तीन बार मारा. इस हमले से पिता वहीं रोड पर गिर गए और माथे से खून बहने लगा, इससे उनकी मौत हो गई थी.

उक्त रिपोर्ट के आधार पर बुढार पुलिस ने धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया. विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया. जिस पर विचारण के बाद आरोपी को दंडित किया है.