मुरैना, थाना अम्बाह क्षेत्र के ग्राम रतनवसई में 13 अगस्त 2018 को पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मारकरहत्या करने व एक अन्य युवक के गोली लगने से घायल होने के मामले में न्यायालय में द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार के द्वारा पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माने से दंडित किया गया है.
गौरतलब है कि ग्राम रतनवसई के अनूप सिंह तोमर की गांव के जोगेन्द्र तोमर, संजू तोमर, राजू तोमर, करु तोमर, नीटू तोमर से पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसे लेकर 13 अगस्त 2018 की शाम 06.30 बजे सुग्रीव, उसका दोस्त अनूप तोमर ग्राम रतनवसई मे साथ साथ बातचीत कर रहे थे. उसी समय जोगेन्द्र तोमर, संजू तोमर, नीटू तोमर, राजू तोमर, करन तोमर वहां पहुंचे और जोगेन्द्र ने 315 बोर की बन्दूक से सुग्रीव के ऊपर गोली चला दी. जिससे सुग्रीव बुरी तरह घायल हो गया और जोगेन्द्र, संजू, नीतू, राजू, करु ने अपनी बन्दूकों से सुग्रीव व अनूप पर जान से मारने की नियत से फायर किये, जिससे अनूप तोमर की कमर के पीछे गोली लगने से वह बुरी तरह घायल हो गया था. फरियादी सुग्रीव तोमर की रिपोर्ट पर से थाना अम्बाह पुलिस द्वारा अपराध क्र. 376/18 धारा 307,302,294, 506, 147, 148, 149 ताहि का कायम कर विवेचना मे लिया गया. दौराने विवेचना अनूप सिंह तोमर की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से धारा 302 ताहि इजाफा की गई. पुलिस द्वारा आरोपीगण जोगेन्द्र तोमर, संजू तोमर, नीटू तोमर, राजू तोमर, करन तोमर, मंगू उर्फ मंगल सिंह तोमर व रिषीकेश तोमर को गिरफ्तार कर उक्त आरोपीगण के विरुद्ध धारा 307, 302, 294, 506, 147, 148, 149, 120बी ताहि, 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया. प्रकरण को सनसनीखेज (चिन्हित) प्रकरण मे रखा गया था. उक्त प्रकरण में न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी एवं नोडल पुलिस अधिकारी द्वारा समय समय पर साक्ष्य को विधि पूर्ण पेश कराया.
सुरेन्द्र कुमार द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अम्बाह की ओर से अभियोजन के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध प्रभावी साक्ष्य व आरोप सिद्ध पाये जाने से आरोपीगण नीतू उर्फ जितेन्द्र, संजय सिंह, करु उर्फ कलियान सिंह उर्फ करन सिह, जोगा उर्फ जोगेन्द्र सिह उर्फ राजू को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक आरोपीगण पर 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
