
डॉ. गोयल ने कहा धरना, प्रदर्शन व रैलियों इत्यादि के लिये दी गई अनुमति में दर्शायी गई शर्तों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-133 के तहत जारी आदेश का पालन न होने पर जिला दण्डाधिकारी के आदेश की अवहेलना व अवमानना मानकर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि अवैध धरना, प्रदर्शन व रैलियों से हुई आर्थिक हानि का आंकलन भी जिला प्रशासन द्वारा कराया जायेगा। इस हानि के लिये दोषी लोगों पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी।
अपर जिला दण्डाधिकारी शिवराज वर्मा ने बताया कि जिले के सभी पुलिस थाना प्रभारियों से जानकारी माँगी जा रही है कि पिछले दिनों किन-किन लोगों की अगुआई में बगैर अनुमति के अवैध धरना, प्रदर्शन व जुलूस इत्यादि निकाले गए। इस प्रकार के अवैध प्रदर्शन से जनता के लिये कठिनाईयों का सबब बन रहे लोगों के बारे में सम्पूर्ण ब्यौरा मांगा है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी जानकारी मांगी है। उन्होंने बताया ऐसे लोगों के शस्त्र लायसेंस के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया आदतन अवैध धरना, प्रदर्शन इत्यादि में लिप्त रहने वाले लोगों के शस्त्र थाने में जमा कराए जायेंगे। साथ ही शस्त्र लायसेंस निलंबन की कार्रवाई भी होगी।
वर्मा ने बताया कि इस कार्य की निगरानी के लिये कलेक्ट्रेट में विशेष सेल गठित किया गया है। जिसके जरिए अवैध आंदोलनों पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी। इस सेल के जरिए समाचार पत्रों व अन्य संचार माध्यमों से अवैध धरना, प्रदर्शनों के बारे में प्रसारित हो रहीं खबरों की मॉनीटरिंग भी की जायेगी। साथ ही इसे भी कानूनी कार्रवाई का आधार बनाया जायेगा।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान तथा विभिन्न अनुविभागों के कार्यपालक दण्डाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।