भोपाल। प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण तबादलों पर लगाई गई अस्थायी रोक हटा ली गई है। अब 31 अगस्त तक तबादले किए जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। पूर्व में तबादले की समय सीमा 7 अगस्त तक तय थी, जिसे कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावित न होने देने के लिए रोकने के निर्देश दिए थे। 

जीएडी द्वारा सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिए निर्देश में कहा गया है कि राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी कर पहले 31 जुलाई और बाद में सात अगस्त तक तबादलों की समय सीमा तय की गई थी। 24 जून को जारी तबादला नीति के आधार पर एक जुलाई से तबादलों की छूट दी गई थी लेकिन अतिवृष्टि के कारण बने बाढ़ के हालातों के चलते स्थानांतरण नहीं हो सके हैं। इसलिए अब इसकी समय सीमा 31 अगस्त तक तय कर तबादलों पर लगी रोक हटाई गई है। 

प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल में 28 जुलाई के बाद हुई अतिवृष्टि के बाद बाढ़ के हालात बने थे। इस बीच कई विभागों में मंत्री तबादलों को लेकर प्रायमरी वर्क भी नहीं कर पाए थे। इस कारण उनके द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया गया। इस पर सीएम ने सात अगस्त तक की सहमति दी थी। इस बीच बाढ़ के कारण सरकार ने लोगों को राहत देने पर फोकस किया और सीएम ने इसके चलते तबादलों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। अब यह रोक हटाई गई है।

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