इंदौर। मध्य प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में श्वेता जैन और मोनिका के बाद बरखा भटनागर को भी जमानत मिल गई है।गुरुवार देर शाम जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर बरखा भटनागर सोनी की जमानत मंजूर कर ली है। 

सितंबर 2019 में नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया थाने पर शिकायत की थी कि कुछ महिलाएं उनके निजी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर तीन करोड़ रुपए मांग रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस रिकॉर्ड में बरखा भटनागर के खिलाफ इसके अलावा कोई आरोप नहीं है। मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। 
इस मामले के मीडिया ट्रायल के दौरान कई बड़े खुलासे हुए थे। बरखा भटनागर के पति अमित सोनी कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल में पदाधिकारी रहे हैं। हालांकि मामले के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने अमित सोनी से पल्ला झाड़ लिया था। बताया गया था कि बरखा भटनागर ने नेताओं से संपर्क के चलते एक एनजीओ के लिए काफी डोनेशन लिया था।

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