सागर ।  शासकीय विद्यालयों में भाड़े के शिक्षक रखने वाले पांच शिक्षकों को कलेक्टर श्री संदीप जी आर के द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा बर्खास्त किया गया। किराए के शिक्षकों को लेकर मीडिया में जमकर खबरें आई थी।


कलेक्टर संदीप जी आर ने बताया की विगत दिवस दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबर जिसमें पांच शासकीय शिक्षक अपने स्थान पर भाड़े के शिक्षक रखकर शैक्षणिक कार्य करा रहे थे। ऐंसे शिक्षकों पर जांच के उपरांत सभी पांच शिक्षकों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन ने बताया कि कलेक्टर श्री संदीप जी आर के अनुमोदन के पश्चात् यह कार्रवाई की गई जिसमें सभी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाकर उन्हें बर्खास्त किया गया है।

इन शिक्षकों को किया गया बर्खास्त

 ▪️अनिल मिश्रा प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा. शा. रहली विकास खण्ड जैसीनगर जिला सागर
▪️श्रीमती जानकी तिवारी प्राथमिक शिक्षक शास.एकी. माध्यमिक शाला बंजरिया विकास खण्ड जैसीनगर


▪️ अवतार सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.शा. कजरई विकास खण्ड खुरई


▪️श्री रूपसिंह चढ़ार प्राथमिक शिक्षक शास. एकी. माध्य. शाला भेलैया विकास खण्ड मालथौन


▪️ इन्द्र विक्रम सिंह परमार प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.शा.मंझेरा विकास खण्ड मालथौन


जांच में हकीकत मिली

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी सेवा समाप्ति आदेश के अनुसार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर ‘‘भाड़े के शिक्षकों से स्टाफ को आराम’’ को संज्ञान में लेते हुए उक्त शिक्षकों की जांच हेतु जांच दल गठित किया गया। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर पाया गया कि शास. प्राथमिक शाला रहली विकास खण्ड जैसीनगर में पदस्थ श्री अनिल मिश्रा प्राथमिक शिक्षक संस्था से अनुपस्थित पाये गये तथा संस्था के छात्रों द्वारा बताया गया कि श्री अनिल मिश्रा सप्ताह में एक बार उपस्थित होते है एवं अपने स्थान पर श्री भगवान दास सकवार को शैक्षणिक कार्य हेतु भाड़े पर रखा गया है। इसी प्रकार शास.एकी. माध्यमिक शाला बंजरिया विकास खण्ड जैसीनगर में पदस्थ श्रीमती जानकी तिवारी ने श्री गोकल प्रसाद प्रजापति को, शासकीय प्राथमिक शाला कजरई विकास खण्ड खुरई में पदस्थ श्री अवतार सिंह ठाकुर ने श्री राहुल पंडित को, शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला भेलैया विकास खण्ड मालथौन में पदस्थ श्री रूपसिंह चढ़ार ने श्री विक्रम सिंह लोधी को एवं शासकीय प्राथमिक शाला मंझेरा विकास खण्ड मालथौन में पदस्थ श्री इन्द्र विक्रम सिंह परमार ने श्रीमती ममता अहिरवार को अपने स्थान पर विद्यालय में शैक्षणिक कार्य हेतु भाड़े पर रखा है।

जॉच प्रतिवेदन निष्कर्ष अनुसार शासकीय गवाहों, प्रस्तुत अभिलेखों एवं तर्कों के आधार पर यह पाया गया है कि उक्त पांचों शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है तथा संस्था में सप्ताह में एक दिन उपस्थित होते है एवं अपने स्थान शैक्षणिक कार्य हेतु भाड़े पर शिक्षकों को रखा है। उक्त शिक्षकों की विभागीय जाँच के दौरान भी शासकीय साक्षियों द्वारा अभिलेख सहित पुष्टि की गई। जाँचकर्ता अधिकारी के अभिमत अनुसार उक्त पांचों अपचारी शिक्षकों पर आरोप प्रमाणिक पाये गए, अपचारी शिक्षकों को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर देते हुये कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया जिसके प्रतिउत्तर का परीक्षण करने पर प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया। उक्त शिक्षकों का यह कृत्य गंभीर कदाचरण, स्वैच्छाचारिता, शासकीय लोक सेवक के प्रतिकूल एवं आपराधिक श्रेणी का है जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) 1965 के प्रावधानों के विपरीत होकर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय भी है।

सेवा से बर्खास्त 


मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (9) में निहित प्रावधानों के तहत श्री अनिल मिश्रा प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा. शा. रहली विकास खण्ड जैसीनगर जिला सागर, श्रीमती जानकी तिवारी प्राथमिक शिक्षक शास.एकी. माध्यमिक शाला बंजरिया विकास खण्ड जैसीनगर, श्री अवतार सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.शा. कजरई विकास खण्ड खुरई, श्री रूपसिंह चढ़ारप्राथमिक शिक्षक शास. एकी. माध्य. शाला भेलैया विकास खण्ड मालथौन एवं श्री इन्द्र विक्रम सिंह परमार प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.शा.मंझेरा विकास खण्ड मालथौन की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उन्हें पदच्युत (बर्खास्त) किया गया है।