नई दिल्‍ली । केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अब भी 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने PAN और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने में देरी के लिए जुर्माने के रूप में 600 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। बता दें कि PAN और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन 30 जून, 2023 तक थी। इस डेडलाइन के बाद पैन और आधार को लिंक कराने वाले व्यक्तियों से 1,000 रुपये का जुर्माना लिया जा रहा है।

क्या कहा वित्त राज्य मंत्री ने
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा- लगभग 11.48 करोड़ पैन कार्ड अब भी बायोमेट्रिक पहचान से नहीं जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों ने लिंक नहीं किया है, उनसे शुल्क का कुल संग्रह 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 601.97 करोड़ रुपये है।

अनिवार्य है लिंकिंग
दरअसल, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, उनके लिए लिंकिंग अनिवार्य है। बीते साल आयकर विभाग ने कहा था कि जो लोग अपना आधार लिंक कराने में विफल रहे हैं उनका पैन 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। यही नहीं, करदाता ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही, टीडीएस और टीसीएस ऊंची दर पर काटा/संग्रह किया जाएगा।

कैसे करें लिंक
सबसे पहले- https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar वेबसाइट पर विजिट करें। यहां आपको पैन और आधार नंबर एंटर करना होगा। अगर आपके आधार और पैन पहले से ही लिंक होंगे तो ऐसे में यह जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगी। अगर लिंकिंग नहीं हुई होगी तो आगे का प्रोसेस करना होगा। आप 1,000 रुपये की पेनाल्टी देकर आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।