अगर आप अपनी गाड़ी से हिमाचल जाने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाए। क्योंकि, हिमाचल सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। जिनका, पालन करना अब अनिवार्य होगा। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में बसों व दूसरे कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन रखने की योजना को 29 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं।
जहां पुराने वाहनों में भी इस तरह की व्यवस्था करनी होगी, वहीं नए वाहनों की पासिंग तब तक नहीं होगी, जब तक उसमें यह व्यवस्था न हो। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है। सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कूड़ेदान लगाना अनिवार्य किया है।
प्रदेश सरकार ने वाहन में डस्टबिन्स न लगाने पर 10,000 रुपए और जैव कचरा इधर-उधर फैंकने पर 1500 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया है। फिलहाल यह व्यवस्था नए वाहनों में जरूर नजर आएगी, जिनकी पासिंग होगी, मगर पुराने वाहनों में व्यवस्था बनाते हुए समय लग सकता है।
29 अप्रैल के बाद परिवहन विभाग इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरेगा, तो चालान होने शुरू होंगे। इसके अलावा 500 मिलीलीटर क्षमता तक की प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग पर रोक रहेगी।