इंदौर। इंदौर के हनीट्रैप मामले में कोर्ट द्वारा एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी सहित एसआईटी टीम के अन्य सभी सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी किया है। जब्त दस्तावेज पेश न किए जाने के चलते यह नोटिस जारी किया गया।


विशेष न्यायाधीश रेणुका कंचन की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय के बारंबार निर्देशों के बाद भी अभियोजन दस्तावेज/ जप्तशुदा दस्तावेज व रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई संचि दर्शित नहीं कर रहा है।


कोर्ट ने एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी, के अलावा, रूचिवर्धन उपपुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, भोपाल, मिलिन्द कानस्कर एडीजी. भोपाल, शशिकांत चौरसिया व थाना प्रभारी पलासिया को इस संबंध में नोटिस जारी किया कि क्यों न न्यायालय के आदेशों का पालन न किये जाने के कारण उनके विरुद्ध न्यायालय अवमानना के तहत कार्रवाई संस्थित की जावे।

आरोपी श्वेता पति विजय की ओर से एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर द्वारा अभियोजन की ओर से प्रकरण में लंबान डालने और इलैक्ट्रानिक एविडेंस पेश नही करने पर गंभीर आपत्ति ली गई थी।

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