भोपाल। पत्नी की हत्या करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पी. एन. सिंह राजपूत द्वारा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीबाला सिंह की अदालत ने आरोपी लखनलाल पाण्डेय को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।

लोक अभियोजनक के अनुसार, गौतम नगर थाने में दर्ज प्रकरण के अनुसार, घटना 4 सितंबर 2019 की है। आरोपी ने उसकी पत्नी पर घासलेट डालकर आग लगा दी थी। जिसके बाद पीडि़ता को कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने हमीदिया अस्पताल में पीडिता की पी-एम.एल.सी. रिपोर्ट प्राप्त की। वहीं कमला नेहरू अस्पताल के बर्न वार्ड में जाकर ड्यूटी डॉक्टर से पीडिता की सामान्य स्थिति के बारे में लिखित जानकारी ली।

इसके बाद पुलिस को पीडि़ता ने बताया कि उसके पति आरोपी लखन पाण्डे ने उसे जान से मारने की नियत से घासलेट का तेल डालकर माचिस से आग लगाकर जला दिया है। मामले में चार दिन बाद पीडि़ता की मौत हो गई।