भोपाल। पुलिस मुख्यालय, भोपाल मध्य प्रदेश ने एक आदेश जारी करके मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में 3 वर्ष से अधिक समय से आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक पद पर पदस्थ पुलिस कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह विभागीय जानकारी तत्काल ईमेल या फोन के माध्यम से मांगी गई है।
मध्यप्रदेश में पीएचक्यू के इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल होने लगी है। यह आदेश 10 जुलाई को जारी किया गया है। इसमें रेल (जीआरपी) और पीटीएस को भी शामिल किया गया है। इससे पहले एक जिले में तीन साल या उससे अधिक समय से जमे इंस्पेक्टर को ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
ऐसे में अब निचले अमले में इस बात को लेकर घबराहट होने लगी है कि कहीं उन्हें भी जिले के बाहर तो नहीं भेजा जा रहा। हालांकि इंस्पेक्टरों को दूसरे जिलों में भेजने से कानून व्यवस्था को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।