भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को 10 दिन के लिए टोटल लॉक डाउन कर दिया गया है। यह आदेश दिनांक 25 जुलाई 2020 से लागू होगा। टोटल लॉक डाउन के नियम व शर्तें पूर्व की भांति ही होंगी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महामारी की समीक्षा करते हुए इस बात के निर्देश दिए। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। विस्तृत प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर भोपाल द्वारा जारी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि टोटल लॉकडाउन के नियम व शर्तें पूर्व की भांति ही रहेंगे। भोपाल की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। इमरजेंसी के अलावा सभी प्रकार के प्रवेश प्रतिबंधित रहेंगे। भोपाल जिले से बाहर आने जाने के लिए ई पास बनवाने होंगे।
गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दवा, दूध, सब्जी और सरकारी राशन की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसलिए भोपाल के सभी लोगों से आग्रह है कि वो ज़रूरी सामानों का इंतजाम दो दिन में कर लें। आने-जाने वालों के लिए पहले के लॉकडाउन की तरह ही ई पास पर ही अनुमति मिल सकेगी।
मप्र शासन की ओर से जारी हुई आधिकारिक सूचना:
मध्य प्रदेश में, पिछले कुछ दिनों में COVID-19 मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद, राज्य सरकार ने 25 जुलाई से राजधानी भोपाल में दस दिनों का लाक डाउन लागू करने की घोषणा की है।