इंदौर। इंदौर में लूट के लिए घर मे घुसकर एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या में महिला आरोपी को अपर सत्र न्‍यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि आरोपी महिला आफरीन उर्फ सोनू पिता अब्‍दुल उम्र 25 वर्ष निवासी आजाद नगर आईडीए बिल्डिंग इंदौर को धारा 302/34 भा‍दवि में सश्रम आजीवन कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 460/34 एवं 394/34 भादवि में भी 10-10 वर्ष का कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अति. जिला अभियोजन अधिकारी लतिका जमरा द्वारा की गई।

इस केस में तीन अन्य आरोपी नाबालिग होने से उनका विचारण बाल न्यायालय में भेजा गया था।

करीब चार साल पहले की भंवरकुआं थाना क्षेत्र की घटना थी। मृतक का नाम अर्जुनसिंह था जो पुलिस में उप निरीक्षक पद से 1984 में रिटायर हुए थे।अभियोजन की संक्षिप्त कहानी इस प्रकार है कि मृतक ब बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मै अपेक्‍स बैंक विजय नगर में अकांउट आफिसर के पद पर कार्यरत हूं। मेरे पिताजी अर्जुन सिंह विष्णुपुरी कालोनी में मेरी मां कुसुम, छोटा भाई रंजीत, उसकी पत्‍नी सुजाता और एक पांच वर्षीय पुत्र के साथ निजी मकान में रहते है।

छोटा भाई रंजीत का जावरा कम्पाउंड में स्‍लिमिग सेंटर है। वह अपने पत्‍नी और बच्‍चे के साथ एक सप्‍ताह पूर्व दिल्‍ली डलहौजी घूमने गया था। आज रात 09:47 बजे मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। सूचना पर मैने विष्‍णुपुरी वाले घर जाकर देखा तो हाल में बाथरूम के गेट के पास मेरे पिताजी अर्जुन सिंह चित्त अवस्‍था में पडे थे। वही पास में तीन चार सफेद रूमाल और कूलर का टूटा वायर पैरो के पास पडा था।

पिताजी की मृत्‍यु हो चुकी थी पूरा घर और दोनो बेडरूम का पूरा सामान अस्‍त व्‍यस्‍त पडा था। सभी अलमारियो का सामान भी बाहर पडा था। आशंका थी कि चोरी या लूटपाट करने के उददेश्‍य से घुसे बदमाशों ने पिताजी द्वारा संभावित प्रतिरोध करने पर किसी प्रकार की चोट पहुंचाई जिससे उनकी मृत्‍यु हो गई है। इस पर पुलिस ने हत्या का हत्या व लूट का मामला दर्ज कर लिया था।


विवेचना दौरान संयोगितागंज थाने में चोरी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी नाबालिग आरोपी ने पूछताछ मे स्वीकारा कि आरोपी आफरीन उर्फ सोनू व दो अन्य आरोपियों (वे भी नाबालिग है) के साथ मिलकर
भंवरकुआं क्षेत्र के विष्‍णुपुरी के एक मकान में घुसे थे, जहां एक वृद्ध व्‍यक्ति की हत्‍या कर सामान चुराया था।

इस पर पुलिस ने सभी को पकड़ा। इन्होंने स्वीकार किया कि आरोपी आफरीन के साथ मिलकर भंवरकुआ के कई क्षेत्रों में चोरी की थी। उनकी साथी आफरीन ने ही रैकी कर बताया कि विष्‍णुपुरी कॉलोनी के बंगले के प्रथम मंजिल पर एक बूढ़ा व्‍यक्ति अकेला रहता है। इस पर से चोरी करने के इरादे से उस मकान पर गए थे। चोरी के दौरान बुढा व्‍यक्ति बाथरूम से निकलकर हॉल में आ गया और हमे देखकर चिल्‍लाया तभी हमने उसे पकडकर उसका मुंह दबाकर मार दिया था और वहां से भाग गए थे।

कोर्ट ने आरोपियां आफरीन उर्फ सोनू को प्रकरण में आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं तीन अन्‍य आरोपी अवयस्‍क होने से उनका मामला बाल न्‍यायालय में भेजा गया।

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