जबलपुर।   कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के सारे प्रयासों के बाद भी परिणाम सार्थक न आने की सूरत में कलेक्टर भरत यादव ने शनिवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक शहर में टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिया हैं। आदेश में कहा है कि लॉकडाउन संबंधी आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। । लिहाजा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 24 घंटे की जगह इस बार शहर में 36 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इधर, प्रदेश में दूसरे राज्यों से लगते जिलों में तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद गृह विभाग ने सीमाओं पर सख्ती से निगरानी के आदेश जारी कर दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा ने निर्देश में कहा है कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित जिलों के लिये यह जरूरी है कि वह पड़ौसी राज्य के जिलों में संक्रमण की स्थिति निगाह रखे। जहां जरूरी हो वहां अंतर्राज्यीय सीमा पर लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के उपाय किये जायें। उन्होंने बताया कि अनेक जिलों में यह व्यवस्था की गई है कि पड़ौसी राज्यों के संक्रमित प्रभावित जिलों से आने वाले लोग जिले के कंट्रोल-रूम में अपने आगमन की सूचना दें। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा है कि इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाया जाये।

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