ग्वालियर। मप्र के ग्वालियर में दस वर्ष के नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्‍य करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने बुधवार को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई। आरोपी का नाम योगेश उर्फ जोगेश नाथ पिता लालसिंह नाथ, नाथ मोहल्‍ला शंकरपुर बहोडापुर ग्‍वालियर है।

विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट अर्चना सिंह ने उसे धारा 302 भादवि में मृत्‍युदण्‍ड, धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का जुर्माना, धारा ¾ पोक्सो एक्‍ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का जुर्माना तथा धारा 201 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अ‍भियोजन अधिकारी अब्‍दुल नसीम एवं अनिल मिश्रा एडीपीओ द्वारा की गयी।

मीडिया प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि उक्‍त प्रकरण में अभियोजन द्वारा 28 गवाह प्रस्‍तुत किये गये थे। प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट भी अभियोजन की ओर से सबूत के तौर पर प्रस्‍तुत की जाकर सिद्ध की गई।

उक्‍त प्रकरण में उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर के आदेशानुसार 6 सितम्‍बर 2020 को पुन: 6 अभियोजन साक्षियों के कथन हेतु आदेश प्राप्‍त हुआ जिसके तहत अभियोजन द्वारा अपने 6 गवाहों को न्‍यायालय में पुन: उपस्थित कराकर उनके बयान दर्ज कराये गये एवं उसके पश्‍चात अभियोजन अधिकारीगण द्वारा प्रभावी तर्कों को मय न्‍याय दृष्‍टांतों के आलेख में विशेष न्‍यायालय के समक्ष बहस व अंतिम तर्क किये गये जिसके परिणाम स्‍वरूप आरोपी को कठोरतम मृत्युदंड (फाँसी) से दण्डित कराया जा सका।

दिनांक 29/04/2017 को सूचना कर्ता ने सूचना दी कि उसका नाबालिग लड़का 28/04/2017 को उसके साले की लडकी की शादी में गया था जो।लौटकर नही आया। बाद में उसकी लाश बरा गॉव के गड्डे मे नग्नावस्था में पडी मिली जिसके शरीर पर जगह जगह चोटे थी। पी.एम. रिपोर्ट में मृतक की मौत गला घोटने एवं सिर में आयी चोटो के कारण होना बताया गया साथ ही उसके साथ अप्राकृतिक कृत्‍य की बात भी सामने आई।

प्राथमिक जॉच पर पाया गया कि संदेही जोगेश नाथ मृतक वालक को रूपये देकर शादी से साथ ले गया एवं उसके साथ अप्राकृतिक कृत्‍य कर मारपीट कर गला घोटकर हत्‍या करके लाश को एकांत क्रेशर के खंडहर के गड्डे मे ले जाकर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्‍य से फेक दिया था।

संचालक लोक अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा मध्यप्रदेश के बालकों के विरुद्ध लैंगिक शोषण के अपराधों की स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज ग्वालियर में इस जघन्य अपराध में अपराधी को फांसी की सजा दिलाने में अभियोजन सफल हुआ।

शर्मा द्वारा राज्य समन्वयक मनीषा पटेल तथा प्रत्येक जिले पर पॉस्को के प्रकरणों हेतु डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है, जो प्रत्येक केस की सतत रिपोर्टिंग पुरुषोत्तम शर्मा को भेजते हैं तथा उनके द्वारा मध्यप्रदेश में संचालित बालकों के विरुद्ध हुए अपराधों पर सतत निगरानी करते हुए उचित मार्गदर्शन अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप पॉस्को के केसेस में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराई जा रही है।

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