भोपाल। मध्यप्रदेश में रेत खनन, परिवहन और भंडारण की नीति में बदलाव किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में रेत खनन नीति में संशोधनों को मंजूरी दी गई। रेत खनन नीति में संशोधन के मुताबिक खेत और नदी किनारे भंडारण करने पर शुल्क लगाया जाएगा। बकाया खनिज राजस्व की वसूली के लिए भी नियम और सख्त किए जाएंगे। इसके प्रावधानों को भी आज कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश की बिजली कंपनियों को कार्यशील पूंजी ऋण और नगर साख सुविधा के लिए राज्य सरकारी गारंटी उपलब्ध कराएगी।
प्रदेश में संचालित डायल 100 सेवा का अनुबंध छह माह के लिए बढ़ाने के निर्णय का अनुसमर्थन भी कैबिनेट ने किया।अब मध्यप्रदेश में मार्च तक डायल 100 की सेवाएं जारी रहेंगी। मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक के मसौदे को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह विधेयक शीत सत्र में आएगा। विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर अभय कुमार सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जनसंपर्क विभाग में स्वीकृत अस्थायी पदों को आगे भी निरंतर रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा भारत सरकार सहायतित सब मिशन आॅन एग्रीकल्चर एक्टेंशन आत्मा अंतर्गत कृषक बंधुओं एवं ब्लॉक कोआर्डीनेटर का चयन और अन्य प्रावधान हेतु दस दिसंबर 2019 को जारी पुनरीक्षित मार्गदर्शी निर्देश निरस्त करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया।