भोपाल। पिछले दिनों छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूल और कोचिंग संचालकों के लिए नए नियम बनाए हैं।

केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अब मध्यप्रदेश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे कोचिंग क्लास नहीं जाएंगे। वहीं स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने पर शिकायत के आधार पर स्कूल संचालक को जेल भी हो सकती है। इस आदेश को लागू करने का प्रापर मसौदा कोचिंग सेंटर को तैयार करके सरकार को बताना होगा। अब प्रदेश में किसी भी कोचिंग हब में कोचिंग व स्कूल वालों की मनमानी नहीं चल पाएगी। मध्यप्रदेश में 40 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं। इस आदेश के पारित होने से कोचिंग और स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगेगी।