भोपाल। प्रदेश में अवैध हथियारों को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि आर्म्स एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई में जब्त हथियार को लेकर पुलिस को तह तक जाना होगा। इसके लिए पुलिस को संदेहियों के घर या अन्य ठिकाने पर छापे भी डालने होंगे।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षकों को लगातार पुलिस मुख्यालय अपनी रिपोर्ट भेजना होगी। डीजीपी विवेक जौहरी के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में भोपाल, इंदौर के डीसीपी सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि कोई व्यक्ति अवैध हथियार के साथ पकड़ा जाए तो उसके पास यह हथियार कहां से आया इसकी तह तक हर हाल में जाना होगा। 

अवैध हथियारों की पूरी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय की सीआईडी को भेजना होगी। इस मामले में सीआईडी नोडल एजेंसी है। अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुए आरोपी की पूरी कुंडली भी पुलिस अधीक्षकों को सीआईडी के पास भेजना होगी।

निर्देश और छूट

  • छापे की जानकारी रोजनामचे में दर्ज करने के बाद पुलिस छापा मार सकती है
  • अवैध हथियार की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी को कार्यवाही के लिए  निर्देश दिए जाएं
  • छापे में तलाशी प्रक्रिया के दौरान व्यवधान पैदा हो तो पुलिस बल प्रयोग कर सकती है
  • अवैध हथियार यदि फैक्ट्री से निर्मित हैं तो उस पर देश भर में हथियार चोरी के मामले पुलिस को देखना होंगे