नई दिल्ली। ध्वनि प्रदूषण के मामले में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने जुर्माने की राशि में संशोधन का ऐलान किया है। नए संशोधन के तहत, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी) ने सभी संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण के इन नए जुर्मानों की जानकारी दे दी है और इन्हें लागू करने को कहा है।
डीपीसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 2020 में सीपीसीबी (सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड) ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर यह नए जुर्माने प्रस्तावित किए थे। एनजीटी ने इन्हें मंजूर कर लिया था। जिसके बाद इस साल अप्रैल में सीपीसीबी ने इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद अब डीपीसीसी ने पुलिस और अन्य एजेंसियों को इसे लागू करने के करने को कहा है। ध्वनि प्रदूषण की नई जुर्माना दरों के मुताबिक, अब यदि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तय मानकों से अधिक शोर करते हैं तो उन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति रिहायशी या कमर्शल इलाकों में पटाखे जला रहा है तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना होगा, लेकिन यदि पटाखा साइलेंट जोन में जलाया जा रहा है तो यही जुर्माना 3000 रुपये का होगा। इसके अलावा पब्लिक रैली, शादी समारोह व अन्य धार्मिक आयोजनों में यदि पटाखे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रेजिडेंशल और कमर्शल जोन में 10 हजार और साइलेंट जोन में 30 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा।
कहां, कितना जुर्माना
- लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर – उपकरण सील करने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना
- 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर – उपकरण सील और 1 लाख रुपये का जुर्माना
- 62.5 से 1000 केवीए के डीजी सेट पर – उपकरण सील और 25 हजार रुपये का जुर्माना
- 62.5 केवीए तक के डीजी सेट पर – उपकरण सील और 10 हजार रुपये का जुर्माना
- कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर – उपकरण सील और 50 हजार रुपये का जुर्माना
- रेजिडेंशल या कमर्शल जगहों पर आतिशबाजी – एक हजार रुपये का जुर्माना
- साइलेंट जोन में आतिशबाजी – तीन हजार रुपये का जुर्माना
- पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह रेजिडेंशल या कमर्शल जगहों पर – 10 हजार रुपये का जुर्माना
- पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह साइलेंट जोन में – 20 हजार रुपये का जुर्माना