नई दिल्ली। दिल्ली में रहनेवालों के लिए एक अच्छी खबर। पहली बात तो कि अब आप सड़क पर आराम से गाड़ी चला सकते हैं, दूसरी बात अब आपको आराम से ही गाड़ी चलानी होगी। दिल्ली सरकार ने तेज रफ्तार गाड़ियों पर रोक लगाते हुए नये ट्रैफिक नियम तय किये हैं। राष्ट्रीय राजधानी की अधिकतर सड़कों पर कारों की रफ्तार की अधिकतम सीमा 60-70 किमी/ घंटा होगा। इसी तरह दुपहिया वाहनों को भी अधिकतम 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाना होगा। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

क्या हैं नये नियम?

राजधानी में बढ़ते एक्सीडेंट्स को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी गाड़ियों की अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी है। दिल्ली यातायात पुलिस के आयुक्त ने स्पीड लिमिट संबंधी आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से इसे लागू कराने का निर्देश दिया है। तय स्पीड लिमिट से अधिक स्पीड पर गाड़ियों को चलाने पर मोटर वेहिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आईये आपको बतायें किस गाड़ी की कितनी स्पीड तय हुई है – दिल्ली के आवासीय, बाजार, सर्विस रोड या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कार, जीप, टैक्सी या कैब की अधिकतम स्पीड लिमिट 30 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। M1 कैटेगरी में आने वाले वाहनों (कार, जीप, टैक्सी या अन्य कैब) की एनएच, स्टेट हाइवे या फ्लाइओवर पर अधिकतम स्पीड 50-70 किमी/घंटा होगी।

  • दोपहिया वाहन (स्कूटर, बाइक) को आप मुख्य सड़कों, नेशनल हाइवे या फ्लाईओवर पर अधिकतम 50-60 किमी/घंटा की स्पीड से चला सकते हैं।
  • आवासीय क्षेत्रों, बाजार या सर्विस रोड पर दोपहिया वाहनों की स्पीड 30 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। मोटरकार या डिलेवरी वाहनों की अधिकतम स्पीड 50-60 किमी/घंटा नेशनल हाइवे या फ्लाईओवर में होगी। 
  • ग्रामीण सेवा, टीएसआर, क्वाड्रिसाइकिल सहित अन्य सभी परिवहन वाहन की अधिकतम स्पीड 40 किमी/घंटा निर्धारित की गई है।

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