ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड में सनसनीखेज 11 वर्षीय आर्यन शर्मा हत्याकांड में भिण्ड न्यायालय ने आज फैसला सुना दिया। न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी को आजीवन और पांच आरोपियों को साजिश में शामिल होने व साक्ष्य छिपाने पर सात-सात साल के लिए जेल भेज दिया।
भिण्ड शहर कोतवाली क्षेत्र में नवंबर 2022 को भिण्ड शहर के अटेर रोड श्रीराम नगर निवासी आर्यन शर्मा अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकला था। उसी दौरान स्कूल संचालक पवन शर्मा ने उसे चॉकलेट का लालच दिया और अपने स्कूल में बुलाकर ले गया। पवन शर्मा पर 15-20 लाख रुपए का कर्ज था और उसने इस कर्ज को चुकाने के लिए आर्यन का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। हालांकि, उसकी योजना सफल नहीं हो पाई और पवन ने आर्यन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। शव को स्कूल की छत से बगल के खाली प्लॉट में फेंक दिया था।
पवन शर्मा के साथ इस अपराध में पांच अन्य लोग भी शामिल थे। इनमें दीपू (हत्यारोपी का साला), दोस्त शैलेष, रिश्तेदार विश्राम शर्मा, और कथित पत्रकार मधुर कटारे शामिल थे। पुलिस ने घटना के कुछ समय बाद ही इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था।
भिण्ड जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने आज मुख्य आरोपी पवन शर्मा को आजीवन कारावास व अन्य पांच को सात-सात की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी को 2 लाख 60 हजार और शेष पांच आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
