रेलवे ट्रैक पर रील और सेल्फी बनाने का चलन लगातार बढ़ रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन अब रेलवे ने इस पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।

रेलवे की सख्त चेतावनी
ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECOR) ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद लोगों को चेतावनी देना है कि रेलवे पटरियों, स्टेशन परिसर, चलती ट्रेनों के पायदानों या ट्रेन की छत पर सेल्फी लेना, वीडियो बनाना या रील शूट करना बहुत खतरनाक और गैरकानूनी है। रेलवे ने कहा है कि यह जगहें मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि संचालन के लिए हैं, इसलिए यहां स्टंट या शूटिंग करना बिल्कुल मना है।

मनोरंजन केंद्र

15 साल के लड़के की जान गई
पुरी जिले में हाल ही में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 15 वर्षीय बिश्वजीत साहू मोबाइल से वीडियो बना रहा था, तभी अचानक पीछे से ट्रेन आई और वह उसकी चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रेलवे ने फिर से लोगों को आगाह किया है कि इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।

कानून क्या कहता है?
रेलवे ने बताया है कि रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार, ट्रैक या ट्रेन के पास जाकर फोटो या वीडियो बनाना दंडनीय अपराध है।
ऐसे मामलों में दो धाराओं के तहत कार्रवाई होती है:

-धारा 147: रेलवे संपत्ति में अवैध प्रवेश

-धारा 153: रेलवे संचालन में बाधा डालना

-इन धाराओं के तहत कैद की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) को आदेश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ “शून्य सहिष्णुता” की नीति अपनाई जाए। यानि जो भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होगी।

हाई-वोल्टेज तारों से भी बड़ा खतरा
रेलवे ने चेतावनी दी है कि पटरियों और ट्रेन के ऊपर लगे हाई-वोल्टेज बिजली के तार (OHE) बेहद खतरनाक होते हैं। अगर कोई इनके संपर्क में आ जाए तो तुरंत करंट लगने से मौत हो सकती है।

रेलवे ने चलाया जागरूकता अभियान
रेलवे ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है।

-सार्वजनिक घोषणाएँ

-सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से संदेश

-रेलवे स्टाफ द्वारा नियमित गश्त

-इस अभियान का उद्देश्य है कि लोग ऐसी खतरनाक हरकतों से दूर रहें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें।

पहले भी हो चुके हैं कई मामले
इस साल जुलाई में भी ओडिशा के बौद्ध जिले में दो लड़कों ने रेलवे ट्रैक पर स्टंट करते हुए वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। RPF ने उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।