जबलपुर । कोरोनाकाल में बढ़ रहे बिजली के रेट पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने अब राज्य सरकार को लीगल नोटिस दे दिया है। मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव के मुताबिक विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत राज्य सरकार विद्युत आयोग को परामर्श दे सकती है। इस धारा का उपयोग कर राज्य सरकार आयोग को सूचित कर सकती है कि कोरोनाकाल में बिजली की दर नहीं बढ़ाई जाए। यह रिप्रेजेंटेशन 6 दिसम्बर 2021 को भेजा गया था, लेकिन 2 माह बीतने के बावजूद सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया इसलिए अब 15 दिन के भीतर निर्णय लिया जाए।

मंच ने एडवोकेट दिनेश उपाध्याय के माध्यम से विगत 14 फरवरी को प्रमुख सचिव और ऊर्जा सचिव को नोटिस दिया गया है। नोटिस में बताया है कि रिप्रेजेंटेशन भेज कर सरकार को सूचित किया गया है कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश की जनता बुरी तरह आर्थिक रुप से प्रभावित है। लाखों परिवार गरीबी में है, लॉकडाउन के कारण रोजगार चले गए हैं। ऐसे में बिजली बिल बढ़ाना उन पर आर्थिक आघात होगा। शासन की यह जिम्मेदारी है कि वह बिजली अधिनियम की धारा 108 का उपयोग कर नियामक आयोग को परामर्श दे कि बिजली का रेट नहीं बढ़ाएं ,लेकिन सरकार अभी तक चुप है।