इंदौर। प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की खुदकुशी के मामले के मुख्य आरोपी राहुल नवलानी की महीने भर से फरार पत्नी को इंदौर की जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी. पुलिस ने बहुचर्चित प्रकरण की सह आरोपी महिला की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन वह उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही.

अभियोजन के एक अधिकारी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन ने मामले के मुख्य आरोपी राहुल नवलानी की पत्नी दिशा नवलानी की अग्रिम जमानत याचिका दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्वीकार कर ली. याचिका पर आपत्ति जताते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि दिशा का नाम वैशाली ठक्कर के सुसाइड नोट में है और मामले में कथित भूमिका के चलते उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए.

इंदौर। प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की खुदकुशी के मामले(suicide case) के मुख्य आरोपी राहुल नवलानी की महीने भर से फरार पत्नी को इंदौर की जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी. पुलिस ने बहुचर्चित प्रकरण की सह आरोपी महिला की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन वह उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही.

अभियोजन के एक अधिकारी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन ने मामले के मुख्य आरोपी राहुल नवलानी की पत्नी दिशा नवलानी की अग्रिम जमानत याचिका (bail plea) दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्वीकार कर ली. याचिका पर आपत्ति जताते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि दिशा का नाम वैशाली ठक्कर के सुसाइड नोट में है और मामले में कथित भूमिका के चलते उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए.