हरियाणा के हिसार में एक स्थानीय अदालत ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और देश की गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप है। पुलिस और जांच एजेंसियों के मुताबिक, ज्योति सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थी और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां देती थी। इसके बदले में उसे पैसे भी मिले थे।

16 मई को गिरफ्तार हुई थी गिरफ्तार
पुलिस ने ज्योति को 16 मई को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ देशद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत केस दर्ज किया है। 17 मई को उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। इस दौरान ज्योति के पाकिस्तान से जुड़े लोगों से रिश्तों की जांच की गई। फिर 22 मई को दोबारा रिमांड पर लिया गया। जब 26 मई को पुलिस रिमांड खत्म हुई, तो अदालत ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई और फिर उसकी हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया गया।
पुलिस के पास मजबूत सबूत नहीं
ज्योति ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उसके वकील कुमार मुकेश ने अदालत में कहा कि पुलिस के पास ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि ज्योति ने जासूसी की है। उन्होंने कहा कि एफआईआर और बाकी दस्तावेजों में ज्योति के खिलाफ ठोस आधार नहीं है। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह मामला गंभीर है, और अभी ज्योति को जमानत नहीं दी जा सकती। अब अगली सुनवाई तक वह जेल में ही रहेगी।