इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर संभाग के बुरहानपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण करने और 6 महीने तक दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी को न्यायालय ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उस पर 23 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। फैसला सोमवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश केएस बारिया की अदालत ने दिया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने बताया कि खकनार के ग्राम झिरमिटी में 4 नंवबर 2016 की सुबह 11 बजे 16 वर्षीय लडकी की मां काम के लिए खेत गई थी। इसी दौरान 23 वर्षीय मुकेश शादी का झांसा देकर किशोरी को अपने साथ ले गया। मां दोपहर 1 बजे घर लौटी तो बेटी घर में नहीं थी। शाम 6 बजे पति के काम से लौटने पर उसने बेटी के नहीं मिलने की बात बताई। इस पर परिचित और रिश्तेदारों से पूछताछ की लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चला।
5 नवंबर को खकनार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। घटना के 6 महीने बाद पुलिस ने किशोरी को महाराष्ट्र के आकोट से बरामद किया, तब वह गर्भवती थी। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि मुकेश 4 नवंबर की दोपहर शादी करने का झांसा देकर साथ ले गया था। वह गांव से पैदल तुकईथड तक गए और वहां से ट्रेन में बैठकर महाराष्ट्र के आकोट चले गए। मुकेश ने ग्राम मोहाला के एक खेत में बनी टपरी में रखा। दुष्कर्म किए जाने से वह गर्भवती हो गई। वह शादी करने के लिए कहती थी लेकिन मुकेश हर बार टाल देता था।
कोर्ट ने दोषी को धारा 363 के तहत एक साल की कठोर जेल, 1000 रु. जुर्माना, धारा 366 में 3 साल की कठोर जेल, 2000 रु. जुर्माना, धारा 5(एल)ध्6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद, 10 हजार रु. जुर्माना, धारा 5(जे)(दो)ध्6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद और 10 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश में लिखा है सभी सजाएं अलग-अलग एक के बाद एक भुगताई जाएं। जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपए पीडिता को देने के भी आदेश दिए हैं।