भोपाल । पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा दायर इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर मप्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रहलाद लोधी मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
प्रहलाद लोधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पुरुशेन्द्र कौरव ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि विधायक प्रहलाद लोधी 17 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने लोधी की सजा पर 2 महीने तक यानि 7 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी थी।
