इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद पांचों महिला आरोपियों की सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेशी हुई। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों के वॉइस सैंपल और हस्ताक्षर के लिए न्यायालय में आवेदन लगाया। मामले में मंगलवार 15 अक्टूबर को पुनः सुनवाई होगी।

हनी ट्रैप मामले की पांचों महिला आरोपियों श्वेता पति स्वप्निल जैन, श्वेता पति विजय जैन, बरखा सोनी, आरती दयाल और मोनिका यादव को सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से इंदौर जिला न्यायालय में पेश किया गया। पेशी के दौरान पुलिस ने आरोपी श्वेता पति विजय जैन और आरती दयाल के वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग सैंपल के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी।

पुलिस द्वारा मांगी गई इस अनुमति पर आरोपी श्वेता विजय जैन के वकील धर्मेन्द्र गुर्जर ने आपत्ति ली। वकील ने न्यायालय में कहा कि सभी आरोपियों को जेल में आम कैदियों की तरह सुविधा नहीं मिल रही है, उन्हें प्रताडित किया जा रहा है। न्यायालय ने आरोपी पक्ष के वकील की इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मंगलवार को जवाब मांगा है कि किस आधार पर पुलिस को हैंडराइटिंग और वॉयस सैंपल की अनुमति नहीं दी जाए। इस पूरे मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर मंगलवार को पुनः होगी। सोमवार को हुई सुनवाई में किसी भी आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई।

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