ग्वालियर। भिण्ड जिले के अटेर थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक द्वारा मारपीट के मामले में आरोपी की जमानत लेने के बदले एक हजार 500 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी प्रधान आरक्षक लोकायुक्त पुलिस को देखकर रिश्वत के रुपए टेबिल की दराज में रखकर थाना परिसर की दीवार फांदकर भाग गया था।
ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी धर्मवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि भिण्ड जिले के अटेर थाना क्षेत्र के ग्राम अहरौली काली निवासी सांवल सिंह भदौरिया व उनके पुत्र के खिलाफ अटेर थाने में मारपीट का अपराध दर्ज था। मामले की जांच हवलदार सुरेश सिंह चौहान कर रहे थे। हवलदार सुरेश चौहान ने सांवल सिंह भदौरिया की जमानत लेने के बदले दो हजार 500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत सांवल सिंह ने ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस को 31 अगस्त को की थी। मामला 1 हजार 500 रुपए में निबट गया। सांवल सिंह भदौरिया अटेर थाने में हवलदार सुरेश चौहान को 1500 रुपए की रिश्वत दी। जैसे ही लोकायुक्त टीम सुरेश चौहान को पकडने पहंची वह रिश्वत की राशि टेबिल की दराज में रखकर थाने की दीवार फांदकर भाग गया। लोकायुक्त पुलिस ने हवलदार सुरेश चौहान के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरतार करने के प्रयास शुरु कर दिए है।
भिण्ड पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि अटेर थाने मे ंपदस्थ हवलदार सुरेश चौहान के खिलाफ ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस द्वारा रिश्वत का अपराध दर्ज कर लिए जाने के कारण उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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