ग्वालियर। भिण्ड जिले के लहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पीके शर्मा द्वारा अपने ही सगे छोटे भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया, इसके अलावा एक अन्य धारा में आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड भुगताए जाने की सजा भी सुनाई है। की सजा सुनाई है। ये सजा पहली सजा पूरी होने के बाद शुरु की जाएगी तथा अर्थदण्ड की राशि मृतक की पत्नी को दिए जाने के आदेश दिए गए है।
अपर लोक अभियोजक सुधीर सिहानी ने बताया कि भिण्ड जिले के लहार विकास खण्ड के दबोह थाना क्षेत्र के ग्राम फरदुआ में 24 अक्टूवर 2014 को आरोपी कृष्णा बाल्मीक ने अपने छोटे भाई मंगलसिंह 25 वर्ष की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की वजह यह थी कि आरोपी अपने छोटे भाई की पत्नी यानी बहू राधा को पसंद करता था। इसलिए उसे अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन राधा ने अपने जेठ के साथ रहने से साफ इंकार कर दिया था। इसी बात को लेकर बहू को सबक सिखाने के लिए उसके पति मंगल बाल्मीक की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी। दबोह थाना पुलिस ने कृष्णा के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसे गिरतार कर चालान न्यायालय में पेश किया। कल अपर सत्र न्यायाधीश पीके शर्मा ने प्रकरण की सुनवाई कर मृतक मंगल की पत्नी राधा के बयान, पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कृष्णा को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड भुगताए जाने की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 66 में 10 वर्ष का अतिरिक्त कारावास एवं 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। फैसले के अनुसार दोनों सजाऐं अलग-अलग समय में काटनी होंगी।

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