भिण्ड। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम भिण्ड दीपक कुमार अग्रवाल ने कल अनुसूचित जाति की एक नाबालिंग के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी सोनेलाल राठौर 22 वर्ष को सात साल के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक ज्ञानेन्दसिंह कुशवाह ने आज यहां बताया कि भिण्ड देहात थाना क्षेत्र के महावीर नगर निवासी बसंतलाल ने 22 मार्च 2012 को देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 11 मार्च को अपनी पत्नी को लेकर ग्राम असोखर एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने  गया था, शादी में शामिल होकर जब वह 14 मार्च को अपने घर वापस आया तो उसकी 17 वर्ष की लडकी नहीं मिली तो पता चला कि उसे एक युवक सोनेलाल अपने साथ मेला दिखाने ले गया है। बसंतलाल अपनी लडकी की तलाश में  सोनेलाल राठौर के घर गया तो वहां न उसकी लडकी मिली और न लडकी को ले जाने बाला सोनेलाल ही मिला। काफी तलाश करने के बाद भी जब लडकी नहीं मिली तो बसंतलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी सोनेलाल राठौर के खिलाफ अपहरण का अपराध कायम कर आरोपी को भिण्ड बस स्टेण्ड से गिरतार कर लडकी को बरामद कर लिया। और मामला भिण्ड न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पाया कि आरोपी लडकी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया उसे ग्वालियर, मुम्बई में अपने साथ रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह धारा 363,366(ए), व 376 भादवि का अपराधी है। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम भिण्ड दीपक कुमार अग्रवाल ने लडकी व उसके पिता के बयान, पुलिस द्वारा जुटाये गये सबूत और मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की सश्रम कैद व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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