ग्वालियर। पति की हत्या के आरोप में पत्नी आरती और उसके प्रेमी गोविंद कुशवाह को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने कहा, आरोप की गंभीरता और जिस प्रकार से हत्या की गई, उसे देखते हुए आरोपियों के साथ रियायत नहीं बरती जा सकती।
न्यायालय ने जुर्माने की राशि बेटे सतीश और रौनक को देने के आदेश दिए। विशेष अभियोजक अभय पाटिल ने बताया कि 17 अक्टूबर 2016 को मृतक भूरा उर्फ रघुनाथ के बेटे सतीश शाक्य का फोन आया कि पापा की मृत्यु हो गई है। इस पर सुरेश चीनौर से छोटे बाबा की पहाड़ी (गिरवाई) स्थित घर पहुंचा, जहां उसका छोटा भाई भूरा मरा पड़ा था। इसकी सूचना माधौगंज पुलिस को दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि मृतक की मौत करंट देने से हुई। उसके गले पर तार के निशान भी मिले। मृतक के परिजनों ने बताया कि आरोपी आरती के गोविंद सिंह कुशवाह नाम के युवक के साथ संबंध है।