भोपाल मध्यप्रदेश में ”स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना” का शुभारंभ 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। यह योजना लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत रोगों की रोकथाम की अवधारणा तथा चिन्हित सेवाओं की आश्वस्त प्रदायगी हेतु नागरिक अधिकार पत्र के निर्धारण के रूप में संचालित होगी। स्वास्थ्य विभाग ने 18 स्वास्थ्य सेवाओं को ”स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना” में शामिल किया है। स्वास्थ्य सेवाएँ नागरिकों के अधिकार-पत्र के अनुरूप प्रदाय की जाएगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री प्रवीर कृष्ण ने दी।

योजना में समस्त शासकीय संस्थाओं में ममता, आस्था एवं प्रेरणा अभियान को शामिल करते हुए 18 स्वास्थ्य सेवा को नागरिक अधिकार-पत्र में शामिल किया गया है। इसमें जिला से ग्राम आरोग्य केंद्र स्तर तक 18 स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की जा रही हैं। इन सेवाओं में शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क जांच, उपचार औषधि वितरण एवं भोजन, प्रेरणा अभियान में परिवार कल्याण कार्यक्रम में साधनों की उपलब्धता, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 5 वर्ष से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए पुनर्वास सेवा, शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण, आवेदक की आयु का समय-सीमा में चिकित्सीय सत्यापन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 0 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, विव्स एवं अर्श कार्यक्रम में किशोर-किशोरियों को आयरन गोलियाँ, प्रत्येक गर्भवती माता एवं शिशु के लिये जननी एक्सप्रेस एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिये 108 सेवा शामिल है।

– Mijaji lal jain(Swatantr Patrakar)

इसी तरह पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में क्षय रोगियों का नि:शुल्क उपचार, वेक्टर जनित रोग की रोकथाम के लिए रोगियों की नि:शुल्क जाँच एवं उपचार, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में कुष्ठ रोगियों का नि:शुल्क उपचार, राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम में नेत्र रोगों की जांच एवं उपचार, राज्य बीमारी सहायता निधि में जिला एवं संभाग स्तर से प्राप्त प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा में उपचार सुविधा उपलब्ध करवाना, विकलांगता प्रमाण-पत्र संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवाना और दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में व्यक्तियों को निर्धारित मापदंडों से उपचार उपलब्ध करवाया जाना योजना में शामिल किया गया है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरणों का निर्धारित अवधि में निराकरण एवं प्रदेश में संचालित निजी अस्पताल संबंधी स्थापनाओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण समय-सीमा में किया जाना शामिल है। श्रेष्ठ कार्य करने पर पुरस्कार तथा सेवा प्रदाय न करना/विलंब से प्रदाय करने पर, सेवा प्रदायगी से संबंधित जबावदेह अधिकारी के द्वारा सेवा प्रदाय करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर त्वरित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सभी 18 स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेगी। सेवा प्रदान करने के लिये जवाबदेह कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं दूरभाष क्रमांक भी सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

 

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