ग्वालियर भिण्ड जिला न्यायालय के न्यायाधीश एसएस गर्ग ने प्रधान आरक्षक की हत्या के आरोपी धर्मेन्द्र भारद्वाज को आरोप सिद्ध हो जाने पर कल आजीवन कारावास की तथा 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक ज्ञानेन्द्र सिंह कुशवाह ने बताया कि 25 फरवरी 2014 को डीआरपी लाइन के सामने गली में प्रधान आरक्षक जीमल उदीन की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। भिण्ड देहात थाना पुलिस ने जांच उपरान्त हत्यारोपी धर्मेन्द्र भारद्वाज को गिरतार कर चालान भिण्ड न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश एसएस गर्ग ने पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी धर्मेन्द्र भारद्वाज को आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।