भोपाल। भोपाल में कोरोना के केस रोजाना 100 से ज्यादा मिलने से जिला प्रशासन ने 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू लगाए रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि पूरे भोपाल की राजस्व सीमा में 15 जून प्रतिबंधात्मक आदेश/ कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान कुछ छूट भी दी जाएंगी। इसके साथ, अनावश्यक गतिविधयों को रोका जाएगा। राजधानी में नाईट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 तक रहेगा। इसके अलावा, जिले में प्रत्येक शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। यह प्रतिबंध शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंध मुक्त

  • सभी औद्योगिक गतिविधियां, इनमें काम करने वाले लोगों को आईडी कार्ड के साथ आनेजाने की अनुमति रहेगी।
  • उद्योगों के कच्चे माल के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी।?
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक व अन्य स्वास्थ्य सेवाएं, पशुचिकित्सा सेवाएं।
  • कैमिस्ट, पीडीएस दुकानें, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, आटाचक्की, पशु आहार, स्टेशनरी की दुकानें खुली रहेंगी। 
  • पेट्रोल-डीजल पंप, रसोई गैस सेवाएं 
  • कृषि से संबंधित सभी गतिविधियां, कृषि उपज मंडियां
  • बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम
  • प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और केबल सर्विस
  • सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों में कोरोना गाइडलाइन के तहत अनुमति रहेगी।
  • ऑटो और ई रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी कार में ड्राइवर के साथ दो सवारी मास्क और फेस शील्ड के साथ अनुमति रहेगी।

पढ़िए पूरी गाइडलाइन-

कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 15 जून तक के लिए किया गया है।
कलेक्टर के आदेश को सभी विभागों के पास भेजा गया है।

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