नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय मध्य मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) भर्ती घोटाले में आरोप पत्र दाखिल करना जारी रखने की अनुमति विशेष जांच दल (एसआईटी) को देने के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आग्रह पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा।  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने व्यापमं घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में याचिका दायर करके राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी को यह निर्देश दिए जाने की  आज अपील की कि जिन मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, उनमें एसआईटी आरोपपत्र दाखिल करना जारी रखे।  सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने शीर्ष अदालत से कहा कि 185 से अधिक व्यापमं मामले उसे हस्तांतरित किए जाने में समय लगेगा और आरोप पत्र दायर नहीं होने की स्थिति में कानून का फायदा उठाकर आरोपी जमानत पर छूट जाएंगे।    न्यायालय ने सीबीआई का अनुरोध स्वीकार करते हुए इसकी सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख मुकर्रर की।  न्यायमूर्ति दत्तू ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह अपनी याचिका की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दे।   गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए गत नौ जुलाई को व्यापमं भर्ती घोटाले एवं इससे जुड़ी मौतों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था और न्यायालय के निर्देश पर अमल करते हुए जांच एजेंसी ने जांच का काम सोमवार को संभाल लिया था और कल उसने पांच प्राथमिकियां दर्ज की थी।

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