नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के निजी चिकित्सा कॉलेजों में सरकारी कोटे की 42 प्रतिशत सीटों में दाखिले को लेकर हुई अनियमितता की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू तथा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा एवं न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने इस मामले में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की ओर से आयोजित होने वाली दाखिला एवं भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले से भी भयावह है। न्यायालय ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से इस मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ”यह व्यापमं घोटाले से भी भयावह है।ÓÓ न्यायालय ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है।

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