भोपाल ! प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति ने पीएमटी 2103 में सरकारी कोटे की 206 सीटें बेचने के मामले में शनिवार को प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों पर 13 करोड़ 10 लाख स्र्पए का जुर्माना लगाया है। मेडिकल कॉलेज संचालकों को जुर्माना भरने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। दो महीने में जुर्माना नहीं जमा करने पर फीस समिति इनसे साढ़े बारह फीसदी की ब्याज दर के साथ जुर्माना वसूल करेगी। प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अध्यक्ष टीआर थापक के मुताबिक, कॉलेजों को जुर्माने की राशि दो माह के अंदर भरनी होगी। ऐसा न करने पर 12त्न ब्याज देना होगा। उन्होंने बताया कि यह पैसा उच्च शिक्षा ऋण कोष में जमा कराया जाएगा। इसका उपयोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे गरीब बच्चों पर खर्च होगा। वहीं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डीएमई) से 15 सितंबर तक काउंसलिंग पूरी करने को कहा गया है। प्रत्येक कॉलेज से वेटिंग लिस्ट जारी करने को भी कहा गया है, ताकि खाली सीटों पर दूसरे बच्चों को मौका मिल सके।
इन पर इतना लगा जुर्माना
कॉलेज राशि
अरबिंदो मेडिकल कॉलेज, इंदौर 40 लाख रुपए
चिरायु मेडिकल कॉलेज, भोपाल 2.25 करोड़ रुपए
इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, इंदौर 5.50 करोड़ रुपए
एलएन मेडिकल कॉलेज, भोपाल 2.45 करोड़ रुपए
पीपुल्स मेडिकल कॉलेज, भोपाल 2.15 करोड़ रुपए
आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन 35 लाख

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