भोपाल। मध्यप्रदेश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट की स्थिति बनने से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य रूप से भोपाल, इंदौर के अलावा महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिले बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में पाबंदियां लगाई गई हैं। इन जिलों में बंद हॉल की क्षमता से 50 प्रतिशत को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, लेकिन अधिकतम 200 लोग ही ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे।

गृह विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की चैंकिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। खासकर महाराष्ट्र से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जाए।

गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराएं। दुकानदारों को मास्क का इस्तेमाल करने बाध्यता रहेगी। यदि इसका पालन नहीं किया गया, तो जिला प्रशासन वैधानिक कार्रवाई करेगा।

कलेक्टरों से कहा गया है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें कर कोरोना की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोकथाम के उपाय किए जाएं। बता दें कि प्रदेश में भोपाल-इंदौर के अलावा बुरहानपुर, जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, रतलाम, सागर और उज्जैन में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। सभी कोरोना गाइडलाइन का सभी पालन करें।

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