भोपाल। महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ अरविंद कुमार ने सोमवार को कोरोना महामारी के मद्देनजर दण्डित बंदियों को आपात छुट्टी का लाभ देने संबंधी 4 अगस्त को जारी आदेश क्रमांक-1113/वारंट-6 को स्थगित कर दिया है।

डीजी जेल अरविंद कुमार ने बताया है कि कोरोना महामारी (कोविड-19) से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे समस्त बंदियों को सामान्य छुट्टी के लिये प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंध-पत्र पर ही 120 दिवस की आपात छुट्टी संबंधी जेल मुख्यालय के 4 अगस्त, 2021 को जारी आदेश को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि कोरोना महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। लम्बी अवधि तक आपात छुट्टी पर रिहा होने वाले बंदियों द्वारा पैरोल के दुरुपयोग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश स्थगित किया गया है। उन्होंने सभी जेल अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दिये हैं।

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