कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव एक बार फिर सोने की कथित तस्करी के मामले को लेकर चर्चा में हैं। कस्टम्स डिपार्टमेंट ने दुबई से भारत में कथित तौर पर सोना लाने के मामले में रान्या राव पर 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कस्टम्स की जांच के मुताबिक, इस मामले में रान्या राव के साथ तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। चारों आरोपियों पर कुल मिलाकर 244 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है।

कस्टम्स के जॉइंट डायरेक्टर संदीप की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विभाग ने कथित सोना तस्करी नेटवर्क की जांच के बाद यह कार्रवाई की है। जांच में रान्या राव सहित चार लोगों की भूमिका की पड़ताल की गई। कार्रवाई के तहत रान्या राव पर 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 3 मार्च 2025 को सामने आया था। उस दिन डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने रान्या राव को दुबई से भारत लौटने के बाद बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका था। अधिकारियों को उनके पास से करीब 14.213 किलोग्राम विदेशी सोना मिला था। बरामद किए गए सोने की कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये बताई गई थी। आरोप था कि सोने को छिपाकर भारत लाया गया था। इसके बाद क्त्प् और कस्टम्स की जांच आगे बढ़ी और कथित तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई।
मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने भी रान्या राव से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की थी। रान्या के घर की तलाशी के दौरान जांच अधिकारियों ने करीब 2.67 करोड़ रुपये का बिना हिसाब वाला कैश बरामद किया था। इसके अलावा लगभग 2.06 करोड़ रुपये कीमत के सोने के गहने भी जब्त किए गए थे। इसके बाद जांच का दायरा और बढ़ाया गया और कथित तौर पर लंबे समय से चल रही सोने की तस्करी की गतिविधियों की जांच की गई।
जांचकर्ताओं के आरोप के मुताबिक, 7 मार्च 2024 से 18 फरवरी 2025 के बीच रान्या राव और उनके साथियों ने दुबई से भारत में करीब 113 किलोग्राम सोना कथित तौर पर तस्करी के जरिए लाया। हालांकि, ये जांच एजेंसियों के आरोप हैं और मामले में संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपों पर फैसला होना बाकी है।
कस्टम्स की यह ताजा कार्रवाई पहले की गई कार्रवाई के बाद हुई है। सितंबर 2025 में रान्या राव और अन्य आरोपियों को कथित तस्करी से जुड़े मामले में जुर्माना भरने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। उस समय रान्या राव पर करीब 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की थी। अब कस्टम्स की ओर से जारी आदेश में रान्या राव पर 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रान्या राव को 3 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें कस्टम्स से जुड़े मामले में कानूनी जमानत भी मिली थी। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने 1974 के तहत उन्हें एहतियाती हिरासत में रखने की कार्रवाई की। इस कानून का इस्तेमाल विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों और तस्करी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाता है।
पूरे मामले को आसान भाषा में समझें तो, रान्या राव को मार्च 2025 में दुबई से लौटते समय एयरपोर्ट पर रोका गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, उनके पास से बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ। इसके बाद उनके घर की तलाशी में कैश और सोने के गहने भी मिले। जांच आगे बढ़ने पर एजेंसियों ने कथित तौर पर एक बड़े नेटवर्क का पता लगाने का दावा किया, जिसमें कई लोगों की भूमिका की जांच की गई। इसी जांच के आधार पर अब कस्टम्स ने रान्या राव समेत चार लोगों पर कुल 244 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।
