ग्वालियर। पुलिस अधीक्षक, अजाक चम्बल रेंज द्वारा सिटी सेंटर ग्वालियर स्थित होटल ‘‘न्यू लेंडमार्क एनएक्स’’ में ‘‘कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता’’ विषय पर रेंज स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कराया गया। इस सेमीनार का शुभारंभ अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक चम्बल जोन राजेश चावला द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। तद्उपरांत पुलिस अधीक्षक, अजाक चम्बल रेंज डाॅ0 अरविंद सिंह ठाकुर द्वारा कार्यक्रम के अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक चम्बल जोन राजेश चावला का स्वागत किया गया।
इस कार्यषाला में चम्बल रेंज के अंतर्गत आने वाले जिलों के विवेचकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडीजी/आईजी चम्बल जोन ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रवैया रखते हुए उनसे संबंधित शिकायतों का शीघ्रता से और समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाना चाहिए। विवेचक को रिपोर्ट दर्ज करते समय अपने आप को पीड़ित के स्थान पर रखकर ही रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और एससी/एसटी तथा महिला संबंधी प्रकरणों की विवेचना में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कार्यशाला के उदघाटन उपरान्त पुलिस अधीक्षक, अजाक चंबल डाॅ0 अरविंद सिंह ठाकुर ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीड़ितों की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुना जाकर उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाना चाहिए तथा एससी/एसटी के प्रकरणों की विवेचना निर्धारित अवधि में पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, जिससे पीड़ित पक्ष को समय सीमा में न्याय व सहायता राशि मिल सके। 
कार्यशाला में उपस्थित व्याख्याता अभिषेक मेहरोत्रा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, जिला ग्वालियर ने उपस्थित प्रतिभागियों को ‘‘अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति होने वाले अपराधों की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि-कारण एवं निराकरण‘‘ विषय पर प्रवीण दीक्षित, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला ग्वालियर ने ‘‘प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखन एवं विवेचना में होने वाली त्रुटियाँ निराकरण तथा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान’’ विषय पर एवं उपनिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा राज्य सायबर पुलिस, ग्वालियर जोन ने ‘‘सायबर अपराधों में पुलिस रिस्पान्स एवं विवेचना में सायबर टेक्नोलाॅजी का उपयोग’’ विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसी क्रम में विधि अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक (अजाक), ग्वालियर रेंज, ग्वालियर प्रगति नायक विधि अधिकारी ग्वालियर ने ‘‘अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का नवीन अध्याधेश, विशेष प्रावधान, साक्ष्य विधान एवं पूर्व अधिनियम से किस प्रकार भिन्न है’’ संबंधित विषय पर अपना विस्तृत व्याख्यान देकर उपस्थित पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। अतं में पुलिस अधीक्षक, अजाक चंबल जोन द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित किया जाकर उक्त कार्यशाला का समापन किया गया।