ग्वालियर | कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने ग्वालियर जिले में अल्प वर्षा होने के कारण आगामी समय में पेयजल संकट के दृष्टिगत निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही ग्वालियर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को आगामी आदेश तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर डॉ. गायेल ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-6(1) के अंतर्गत नलकूप खनन पर प्रतिबंध के साथ ही जिले को जल अकाल क्षेत्र घोषित करने के आदेश पारित किए हैं। इस आदेश के प्रभावशील होने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1961 क्रं.-20 में कलेक्टर की अनुक्रिया के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी जल स्त्रोत के सिंचन तथा औद्योगिक प्रयोग के लिये घरेलू प्रयोजन छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिये जल नहीं लिया जा सकेगा। कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर की ओर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उक्त आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश के पश्चात कोई भी व्यक्ति कलेक्टर की या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में नलकूप नहीं खोदेगा। शासकीय प्रयोजन के लिये स्थानी संस्था द्वारा किए जाने वाले नलकूप खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उक्त ओदश का उल्लंघन करने पर दो वर्ष के कारावास या दो हजार रूपए तक का दण्ड आरोपित किया जा सकेगा।
कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने ग्वालियर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये अनुवभागीय अधिकारी राजस्व को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत नवीन नलकूप खनन की अनुमति देने के लिये अधिकृत करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

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