ग्वालियर। कोरोना के कहर में बढ़ोत्तरी जारी है। कल मिले 61 कोरोना संक्रमितों के बाद आज ग्वालियर में 63 संक्रमित मिले हैं। इधर आज जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले में धारा 144 लगा दी है।

धारा 144 के तहत ग्वालियर में रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में खाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही शादी समारोह में 50 व शवयात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। होली के जुलूस, गैर, मेले के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। केवल केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिला कलेक्टर सिंह के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। 

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